पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, भतीजी से दुष्कर्म मामले में चाचा दोषी करार, 23 जून को सजा का फैसला

Gopalganj News : किशोरी से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया दोषसिद्धि का फैसला, सजा पर फैसला 23 जून को.

गोपालगंज से सत्येंद्र पांडेय की रिपोर्ट
Gopalganj News : अपने ही चाचा ने रिश्ते को कलंकित कर दिया. बेटी समान किशाेरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना को सत्य पाते हुए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. बुधवार को जिला जज छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चन्द्र वर्मा की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के ढाई वर्ष पुराने मामले में किशोरी के चाचा भोरे थाने के जितेंद्र साह को दोषी करार दिया है. उसकी सजा के बिंदु पर 23 जून को कोर्ट का फैसला आयेगा. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने चाचा को दोषी करार दिया.

रिश्ते की आड़ में किया अपराध, अब सजा का इंतजार

10 जनवरी 2024 को भोरे थाने के एक गांव की किशोरी को अंडा दिलाने के बहाने गेहूं के खेत में ले जाकर उसके चाचा जितेंद्र साह ने ही दुष्कर्म किया था. बाद में बगल में स्थित पुलिया के नीचे ले जाकर गर्दन दबाकर उसकी हत्या की कोशिश की थी. हल्ला पर ग्रामीणों के पहुंच जाने से उसकी जान बच सकी थी. उसके खिलाफ भोरे थाने में कांड दर्ज कराया गया था. कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 की कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी.

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