Gopalganj News : ऑनर किलिंग में मां ने दिया पुख्ता साक्ष्य, कोर्ट ने पिता व चाचा को दिया दोषी करार

Gopalganj News : ऑनर किलिंग की घटना में जिला जज नौ राकेश रंजन सिंह के कोर्ट ने मृतका की मां की पुख्ता साक्ष्य पर उसके पिता व चाचा को दोषी करार दिया है.

गोपालगंज. ऑनर किलिंग की घटना में जिला जज नौ राकेश रंजन सिंह के कोर्ट ने मृतका की मां की पुख्ता साक्ष्य पर उसके पिता व चाचा को दोषी करार दिया है. मंगलवार को कोर्ट के दोनों को दोषी करार देते ही फफक कर रो पड़े.

प्रेमी से शादी करने पर अड़ने पर दिया गया घटना को अंजाम

कोर्ट में बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कमलावती देवी ने कहा कि हुजूर, हमारी आंखों के सामने बेटी किरण कुमारी की पसुली से काटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को चंवर में ठिकाना लगा दिया गया था. परिवार के लोग बेटी के प्यार से जलते थे. वह अपने प्रेमी से शादी करने पर अड़ी थी. जबकि वे लोग कहीं और शादी कराना चाहते थे. इसी के कारण उसे घटना के दिन मार दिया गया.

पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का भी दर्ज कराया गया बयान

कोर्ट में अपर लोक अभियोजक प्रेम वर्मा ने कांड के अनुसंधानकर्ता व पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान भी दर्ज कराया. कोर्ट ने आरोपित पिता इनरदेव राम व उसके भाई रामाज्ञा राम को दोषी करार दिया. अब सजा के बिंदू पर 28 जुलाई को सुनवाई मुकर्रर की है.

कोर्ट में आकर मुकर गये चार चश्मदीद गवाह

घटना में पुलिस की ओर से चश्मदीद गवाह बनाये गये चार लोग कोर्ट पहुंच कर मुकर गये. वहीं कांड की सूचिका ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अपने पति इनरदेव राम व उसके भाई के खिलाफ कमलावती देवी कोर्ट के सामने सच- सच गवाही दी. उसने अपने परिवार, पति के खिलाफ गवाही देकर डटी रही. जबकि कांड के आइओ व डॉक्टरों का बयान भी महत्वपूर्ण रहा.

घर में ही बेटी का गला काट कर की थी हत्या

नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के इनरदेव राम तथा चाचा अमरदेव राम एवं रामाज्ञा राम ने छह मार्च 2022 को पसुली से गर्दन काटकर अपनी बेटी किरण कुमारी की हत्या कर दी तथा शव को चंवर में ले जाकर फेंक दिया था. मामले को लेकर युवती की मां कमलावती देवी ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे 9 के कोर्ट में चल रही थी.

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Author: GURUDUTT NATH

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