Gopalganj News : गंडक नहर की फर्जी जमाबंदी होगी रद्द, सीओ ने राजस्व कर्मचारी व सीआइ से किया जवाब तलब

Gopalganj News : गंडक नहर की जमीन की फर्जी जमाबंदी कर देने का मामला उजागर होने के बाद प्रशासन के वरीय अधिकारी एक्शन मोड में आ गये.

By Prabhat Khabar News Desk | March 6, 2025 10:39 PM

गोपालगंज. गंडक नहर की जमीन की फर्जी जमाबंदी कर देने का मामला उजागर होने के बाद प्रशासन के वरीय अधिकारी एक्शन मोड में आ गये. डीएम के स्तर से भी मामले की जांच का आदेश दिया गया है. उधर, सीओ मणि भूषण ने प्रभात खबर में छपे समाचार को देखते हुए तिवारी मटिहनिया पहुंच गये. वहां नहर की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है.

24 घंटे के अंदर मांगा जवाब

गंडक नहर की जमीन को देखने और लोगों से पूछताछ करने के बाद प्रथम द्रष्टया राजस्व कर्मचारी बब्लू कुमार पासवान व तत्कालीन सीआइ विनोद राय से 24 घंटे के भीतर जवाब- तलब करते हुए स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है. सीओ ने अपने पत्रांक 762 दिनांक 6 मार्च से दाखिल खारिज वाद सं-2508/2023-24 की अनुशंसा बगैर जांच किये सोची- समझी साजिश के तहत किये जाने और विशेष लाभ पहुंचाने के लिए करने की बात कही. कंम्प्यूटराइज्ड नं- 197121900146110 है. जिसे गंडक नहर से संबंधित है. दाखिल- खारिज जैसे महत्वपूर्ण मामले में कर्तव्यहीनता का परिचय देते हुए विशेष लाभ देने के गलत मंशा से कृत्य किया गया. सीओ जमाबंदी को रद्द करने के लिए अपर समाहर्ता के पास अनुशंसा करने की तैयारी में हैं.

गंडक की अधिगृहीत जमीन को 16 जून 2014 को बेचा गया

चौंकाने वाली बात यह है कि इस जमीन को गंडक परियोजना के तहत सन् 1968-69 में 11 डिसमिल जमीन खेसरा 730 से अर्जित कर लिया गया. पुनः गंडक परियोजना द्वारा सन् 1974 में चार डिसमिल खेसरा 730 से अर्जित की गयी. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पीठ के समक्ष 20 फरवरी 2023 को लोक प्राधिकार सह कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज की ओर से पत्रांक 134 दिनांक 17 फरवरी 2023 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि “केश्वरलाल वगैरह के नाम से थाना नंबर-741. तौजी नंबर 3296, खाता नंबर 29, खेसरा 730, कुल रकबा 15 डिसमिल है, जो हाल सर्वे खतियान में केश्वरलाल वगैरह के नाम से दर्ज है, को गंडक ने अधिगृहीत कर लिया है.

सेटिंग पर 10 वर्ष बाद की गयी जमाबंदी

भू-माफियाओं की सेटिंग पर 10 वर्षों के बाद मैनेज कर नहर की इस जमीन की 17 फरवरी 2025 को जमाबंदी सं 197121900146110 से कायम कर ली गयी. जमाबंदी राजस्व कर्मचारी, सीआइ की रिपोर्ट के आधार पर सीओ के द्वारा की गयी है.

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