Gopalganj News : फर्जी दस्तावेजों से आधार बनाया, तो होगी जेल, लाइसेंस भी होगा रद्द : बीडीओ

बरौली. बीडीओ मुकेश कुमार ने आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के नियमों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.

बरौली. बीडीओ मुकेश कुमार ने आधार कार्ड बनवाने और अपडेट कराने के नियमों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर आधार कार्ड बनवाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इतना ही नहीं, अगर आधार ऑपरेटर फर्जी दस्तावेज से आधार बनाता है, तो लाइसेंस तो रद्द होगा ही, जेल भी जाना पड़ेगा. बीडीओ ने चेतावनी दी है कि आधार केंद्रों पर फर्जी दस्तावेज जमा करने वालों के साथ-साथ उन केंद्रों और संबंधित अधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज करते हैं. प्रशासन ने कहा है कि ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने पर न केवल आधार अवैध घोषित होगा, बल्कि फर्जीवाड़ा करने वाले सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस भी तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिये जायेंगे. आधार अधिनियम, 2016 के तहत गलत जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी देना एक गंभीर अपराध है. इसके लिए दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है तथा एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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Published by: Sanjay tiwari

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