Gopalganj News: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित डीएलएड (फेस-टू-फेस) प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष एवं 2025-27 के प्रथम वर्ष की सैद्धांतिक परीक्षा जिले में 24 जुलाई से शुरू होगी. परीक्षा का आयोजन 8 अगस्त तक किया जाएगा.
जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारी की है. जिले में डीएलएड परीक्षा के लिए डीएवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोपालगंज को एकमात्र परीक्षा केंद्र बनाया गया है.
24 से 28 जुलाई तक द्वितीय वर्ष, 31 जुलाई से प्रथम वर्ष की परीक्षा
परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 24 जुलाई से 28 जुलाई तक डीएलएड द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों की परीक्षा होगी. वहीं, प्रथम वर्ष की परीक्षा 31 जुलाई से 7 अगस्त तक आयोजित की जाएगी.
परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.
दो पालियों में होगी परीक्षा, मिलेगा 15 मिनट अतिरिक्त समय
डीएलएड परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी.
परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दोनों पालियों में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.
500 गज के दायरे में लागू धारा-163
सदर अनुमंडल दंडाधिकारी डॉ. प्रेरणा सिंह ने परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में बीएनएसएस की धारा-163 लागू कर दी है.
इस दौरान परीक्षा केंद्र के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी. बिना कारण परीक्षा केंद्र के आसपास घूमने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखेगा.
मोबाइल, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित
परीक्षा में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, पेजर, वियरेबल डिवाइस और कैलकुलेटर समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध रहेगा.
परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल या कैमरे से फोटो और वीडियो बनाना भी पूरी तरह वर्जित रहेगा. केंद्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी अधिकारी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
फोटो कॉपी दुकानें रहेंगी बंद
परीक्षा केंद्र के 500 गज के दायरे में स्थित सभी फोटोस्टेट और फोटोकॉपी की दुकानें परीक्षा अवधि में सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक बंद रहेंगी.
आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और कोचिंग संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मीडिया प्रवेश पर भी रहेगी रोक
प्रशासन ने परीक्षा केंद्र परिसर और 500 गज की परिधि में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाई है. केवल प्रशासन द्वारा अधिकृत वीडियोग्राफर को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
इसके अलावा हथियार लेकर चलने, परीक्षा सामग्री की गोपनीयता भंग करने या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों और अभिभावकों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने तथा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.
