कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न पर समिति तत्काल लेगी संज्ञान, करसघाट में आयोजित विधिज्ञ जगरूकता कैंप में लोगों को बताया गया अधिकार

गोपालगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को सिधवलिया प्रखंड के करसघाट पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

गोपालगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को सिधवलिया प्रखंड के करसघाट पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसमें नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2016, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, बाल विवाह, विधिक सहायता के विभिन्न विषयों पर लोगों को अधिकारों की जानकारी दी गयी. कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता बिपिन बिहारी श्रीवास्तव एवं पीएलवी पवन कुमार की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य आम जनता को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, बिहार माता-पिता भरण-पोषण योजना, नालसा की वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016 आदि के बारे में जानकारी दी. लाभार्थी को लाभ नहीं मिलने की स्थिति में वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर 14567 पर कॉल करने या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क स्थापित करने आदि के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया. वहीं कोई भी महिला, जो किसी विभाग में कार्यरत है और कार्यस्थल पर उस महिला के साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न का मामला होता है, तो वह महिला उस विभाग में बनी यौन उत्पीड़न समिति के समक्ष अपना मामला रख सकती है एवं समिति उन पहलुओं पर उचित निर्णय लेगी. टीम के सदस्यों द्वारा मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के तरीके एवं मुफ्त विधिक सहायता के तहत उचित पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को उनके वादों में उचित पैरवी करने के लिए मुफ्त अधिवक्ता की उपलब्धता पर भी प्रकाश डाला गया. कार्यक्रम में स्थानीय पंचायत के मुखिया ब्रजेश कुमार उर्फ मुन्ना कुंवर, सरपंच मीर भगत सिंह उर्फ श्रीकांत सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय ग्रामीण जनता उपस्थित हुई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Sanjay Kumar Abhay

Sanjay Kumar Abhay is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >