Bihar News: (विकास कुमार दुबे) गोपालगंज जिले में बिना लाइसेंस रिन्यूअल के चल रहे पेट्रोल पंपों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है.
विभाग ने ऐसे सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अंतिम रूप से सात दिन का समय दिया है. निर्धारित अवधि के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर संबंधित तेल कंपनियों को डिजिटल माध्यम से पत्र भेजकर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति रोकने की अनुशंसा की जाएगी.
अपर जिला परिवहन पदाधिकारी ने क्या बताया?
अपर जिला परिवहन पदाधिकारी (एडीटीओ) एसएन राजू ने बताया कि जिले में कुल 95 पेट्रोल पंप संचालित हैं. इनमें से अब तक केवल 41 पेट्रोल पंपों ने अपनी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराया है.
जबकि 54 पेट्रोल पंपों का लाइसेंस अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है. इस स्थिति को विभाग ने गंभीरता से लिया है.
हर वर्ष कराना होता है अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण
एडीटीओ ने बताया कि प्रत्येक पेट्रोल पंप संचालक को हर वर्ष दिसंबर माह तक परिवहन विभाग से अपनी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है. नवीनीकरण के बाद ही पेट्रोल पंप को वैध रूप से संचालन की अनुमति मिलती है.
इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पेट्रोल पंप सुरक्षा मानकों, प्रशासनिक नियमों और सरकारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं. इसके बावजूद जिले के कई संचालकों ने अब तक आवश्यक कागजात जमा नहीं किए हैं और न ही नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की है. विभाग ने इसे नियमों की अनदेखी माना है.
परिवहन विभाग की चेतावनी
परिवहन विभाग ने स्पष्ट कहा है कि सात दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद जिन पेट्रोल पंपों का लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा. उनकी सूची तैयार कर संबंधित तेल कंपनियों को ई-मेल और अन्य डिजिटल माध्यम से पत्र भेजा जाएगा.
इसमें ऐसे पेट्रोल पंपों की पेट्रोल और डीजल आपूर्ति रोकने की अनुशंसा की जाएगी. विभाग की चेतावनी के बाद पेट्रोल पंप संचालकों के बीच हलचल तेज हो गई है.
कई संचालक अपने दस्तावेज तैयार कर जिला परिवहन कार्यालय पहुंच रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों के पालन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है.
