बैकुंठपुर में किशोरी को अगवा कर कार में गैंग रेप के आरोपित की जमानत अर्जी रद्द

गोपालगंज. बैकुंठपुर में सब्जी लेकर घर लौट कर आ रही किशोरी को अगवा कर अपहरण कर दरिंदगी का शिकार बनाने वाले एक आरोपित की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया.

गोपालगंज. बैकुंठपुर में सब्जी लेकर घर लौट कर आ रही किशोरी को अगवा कर अपहरण कर दरिंदगी का शिकार बनाने वाले एक आरोपित की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. जिला जज छह पंकज चंद्र वर्मा की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने जमानत के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि जघन्य अपराध है. ऐसे लोगों को समाज में खुला नहीं छोड़ सकते. छोटू कुमार उर्फ हरीश कुमार सिंह की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया. कोर्ट को पॉक्सो स्पेशल लोक अभियोजक दारोगा सिंह ने बताया कि 11 अप्रैल की शाम बैकुंठपुर में राजापट्टी बाजार से सब्जी खरीद कर घर लौट रही किशोरी को दिघवा दुबौली के छोटू कुमार उर्फ हरीश कुमार सिंह, मडवां के बीरेंद्र सिंह के पुत्र सिद्धांत कुमार सिंह, पंकज सिंह समेत चार बदमाशों ने जबरन कार में उठा लिया. उसे एक गैराज के पास ले जाकर दरिंदगी का शिकार बनाया. जब वह बेहोश हो गयी, तब उसे दूसरे दिन छोड़ा गया. घटना के बाद पीड़िता के परिजनों को डराने-धमकाने के अलावा काफी दबाव बनाया गया. आज भी पीड़िता का परिवार खतरे में है. ये लोग कभी भी पीड़िता व उसके परिजनों के साथ कुछ भी करा सकते हैं. कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस ने छोटू कुमार उर्फ हरीश कुमार सिंह को 17 अप्रैल को अरेस्ट किया था. तभी से जेल में बंद है. वह निर्दोष है. कोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनकर जमानत देने से इंकार कर दिया.

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By Sanjay kumar abhay

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