घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने व उनके कानूनी अधिकार के प्रति किया जागरूक

गोपालगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को हथुआ प्रखंड स्थित फतेहपुर पंचायत भवन परिसर में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया.

गोपालगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को हथुआ प्रखंड स्थित फतेहपुर पंचायत भवन परिसर में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया. इसमें पैनल अधिवक्ता शंभू मिश्र एवं अधिकार मित्र सह विधिवक्ता रवि कुमार की टीम ने उपस्थित प्रतिभागियों को उभयलिंगी व्यक्तियों के एकीकरण, अधिकार, विभिन्न सरकारी नौकरियों में अवसर, विधिक सहायता आदि के बारे में बताया. आम जनता को मुफ्त विधिक सहायता, किशोर न्याय अधिनियम, स्थायी लोक अदालत, लोक अदालत के कार्य, सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है. मुफ्त विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्ति कौन है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है. स्थायी लोक अदालत में कैसे जनोपयोगी सेवा के लिए आवेदन दिया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गयी. इसके अतिरिक्त, नालसा की योजनाओं और नालसा के टॉल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी विस्तार से बताया गया. मौके पर फतेहपुर पंचायत के मुखिया, सरपंच, न्यायमित्र एवं जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण मौजूद रहे.

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By Sanjay Kumar Abhay

Sanjay Kumar Abhay is a contributor at Prabhat Khabar.

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