नीलाम होगा पीडब्लूडी कार्यालय !

नीलाम होगा पीडब्लूडी कार्यालय ! सब जज के कोर्ट ने दिया 2.47 डिसमिल जमीन भी नीलाम करने का आदेशबढ़ी मुश्किल – सड़क निर्माण एजेंसी को 1.85 करोड़ भुगतान नहीं करने पर कोर्ट का फैसला6.60 करोड़ रुपये निर्माण एजेंसी को ब्याज समेत करना होगा भुगतानफोटो-15इंट्रो- सड़क निर्माण के बाद निर्माण एजेंसी काे भुगतान नहीं करना पथ […]

नीलाम होगा पीडब्लूडी कार्यालय ! सब जज के कोर्ट ने दिया 2.47 डिसमिल जमीन भी नीलाम करने का आदेशबढ़ी मुश्किल – सड़क निर्माण एजेंसी को 1.85 करोड़ भुगतान नहीं करने पर कोर्ट का फैसला6.60 करोड़ रुपये निर्माण एजेंसी को ब्याज समेत करना होगा भुगतानफोटो-15इंट्रो- सड़क निर्माण के बाद निर्माण एजेंसी काे भुगतान नहीं करना पथ निर्माण विभाग को महंगा पड़ गया है. पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आइबी तथा भोरे चौक पर स्थित जमीन को नीलाम कर भुगतान करने का आदेश गोपालगंज की एक अदालत ने दी है. कोर्ट ने नीलामी की तिथि अभी तय नहीं की है. कोर्ट के आदेश ने विभाग की मुश्किल बढ़ा दी है. हालांकि विभाग के अधिकारी हाइकोर्ट में अपील करने की बात कह रहे हैं. संवाददाता, गोपालगंजमीरगंज स्थित पथ निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) कार्यालय आइबी तथा कार्यालय की जमीन एवं भोरे स्थित पीडब्लूडी की जमीन को नीलाम करने का आदेश गोपालगंज के सब जज एक परशुराम सिंह यादव के कोर्ट ने दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद विभाग की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. 2.47 एकड़ जमीन को भी कोर्ट ने नीलाम कर पथ निर्माण एजेंसी को 6.60 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. बता दें कि मीरगंज भागीपट्टी समउर पथ का निर्माण कार्य वर्ष 2000 में वैभव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को 8.85 करोड़ रुपये में आवंटित हुआ. राशि आवंटित होने के बाद सड़क के चौड़ीकरण से लेकर निर्माण कार्य तक निर्धारित अवधि में निर्माण एजेंसी ने पूरा कर दिया. पथ निर्माण विभाग ने 1.85 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं दिया. कंपनी की तरफ से भुगतान के लिए अधिकारियों के पास काफी प्रयास किया गया, बावजूद भुगतान नहीं हुआ. अंतत: वैभव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पटना हाइकोर्ट में विभाग के खिलाफ रिट याचिका 2004 में दाखिल की. हाइकोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए आरबीट्रेटर बहाल कर दिया. आरबीट्रेटर की पीठ ने 2.05 करोड़ का भुगतान करने का आदेेश पथ निर्माण विभाग को दिया. आरबीट्रेटर के आदेश पर पथ निर्माण विभाग ने गोपालगंज सिविल कोर्ट में सब जज एक की कोर्ट में अपील दाखिल की. मुकदमे की सुनवाई के दौरान विभाग और कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से उपलब्ध कराये गये साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सब जज कोर्ट ने सभी पक्षों के साक्ष्य को देखते हुए 6.60 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भोरे चौराहे पर स्थित थाना नं- 3246, खाता नं- 46, खेसरा नं-1896, 1.45 एकड़ तथा मीरगंज के पीडब्लूडी की जमीन के खाता संख्या- 384 तथा 105 के खेसरा नं- 3402, 3401, 3404, 3408 में कुल 1.1 एकड़ जमीन को नीलाम कर राशि का भुगतान करने को कहा है. क्या कहते हैं अधिकारीसब जज के कोर्ट से फैसला आया है, जिसमें नीलाम कर भुगतान करने को कहा गया है. यह मामला काफी पुराना है. विभाग इस मामले में पटना हाइकोर्ट में अपील की तैयारी कर रहा है.भगवान राम, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग

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