हत्या के मामले में दो को उम्रकैद

गोपालगंज : हथुआ के चैनपुर में मछली नहीं खिलाने से नाराज पड़ोसियों द्वारा लाठी और रॉड से वार कर किसान शंकर राय की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की […]

गोपालगंज : हथुआ के चैनपुर में मछली नहीं खिलाने से नाराज पड़ोसियों द्वारा लाठी और रॉड से वार कर किसान शंकर राय की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा दी गयी है. इस कांड के एक नाबालिग आरोपित का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है. सजा सुनाये जाने के बाद किसान की पत्नी शीलादेवी, परिजन ध्रुव राय, सत्येंद्र राय, भुनेश्वर राय ने कहा कि सजा ने कलेजे को ठंडक पहुंचायी है.
इलाज के दौरान हुई थी मौत
22फरवरी 2015 की शाम हथुआ थाने के चैनपुर गांव निवासी शंकर राय अपने गन्ने के खेत से वापस घर लौट रहे थे, तभी उसी गांव के कुछ लोगों ने मछली नहीं खिलाने की शिकायत करते हुए लाठी और रॉड से मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था. उनके भाई शिवकुमार राय झगड़ा छुड़ाने गये तो उनको भी मारपीट कर घायल कर दिया गया था. इसके बाद उनके परिजन गंभीर रूप से घायल शंकर राय को इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज ले गये थे, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया था. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी.
इस मामले को लेकर मृतक के भाई शिवकुमार राय के बयान पर चैनपुर गांव के ही झूलन राय, ओशियर राय और एक नाबालिग के खिलाफ हथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. एपीपी सुरेश द्विवेदी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रवीण शाही व शाहजहां की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने झूलन राय और ओशियर राय को उम्रकैद की सजा सुनाकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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