आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को तीन साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोजी कुमारी की अदालत ने की सुनवाई
गया जी. आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोजी कुमारी की अदालत ने गुरुवार को अभियुक्त सुधीर मिस्त्री को तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(A) एवं 26 के तहत दोषी पाया. इस मामले में सहायक अभियोजन पदाधिकारी अविनाश कुमार मिश्रा ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए अदालत के समक्ष साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किये. गश्ती के दौरान हुआ था गिरफ्तार मामले की प्राथमिकी अतरी थाना प्रभारी नरेंद्र प्रसाद द्वारा दर्ज करवायी गयी थी. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि चार जून 2024 को रात्रि गश्ती के दौरान एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने चूल्हन मिस्त्री के घर पर छापेमारी की थी. वहां एक व्यक्ति कट्टे के साथ पाया गया, जिसने पूछताछ में अपना नाम सुधीर मिस्त्री बताया. वह मौलानगर थाना क्षेत्र का निवासी है. सात गवाहों की हुई गवाही मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही करायी गयी. सभी गवाहों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. यह मामला अतरी थाना कांड संख्या 191/2024 से संबंधित है.
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