शादी-ब्याह आयोजन के लिए एसडीओ देंगे अनुमति

जिले में शादी-ब्याह के आयोजन के लिए अनुमंडल वार एसडीओ से आदेश लेना होगा. आयोजन की पूरी जानकारी देनी होगी. इसके बाद एसडीओ आयोजन की अनुमति देंगे. द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी एसडीओ को आपतित समादेशक की शक्ति प्रदान की गयी.

गया : जिले में शादी-ब्याह के आयोजन के लिए अनुमंडल वार एसडीओ से आदेश लेना होगा. आयोजन की पूरी जानकारी देनी होगी. इसके बाद एसडीओ आयोजन की अनुमति देंगे. द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी एसडीओ को आपतित समादेशक की शक्ति प्रदान की गयी. शादी-विवाह के कार्यक्रम के आयोजन के लिये गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे. गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में शादी-विवाह के कार्यक्रम आयोजन में मास्क, गमछा, सैनिटाइजर, साबुन, साफ-सफाई की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >