पत्नी के नाम पर कराये गये 45 लाख रुपये के बीमा की रकम हड़पने के लिए रची गयी हत्या की साजिश का आखिरकार अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया. शेरघाटी के एडीजे-1 लवकुश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को अंजलि हत्याकांड में उसके पति पंकज कुमार व सहयोगी आकाश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
वहीं, पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर तीसरे अभियुक्त सूरज कुमार को पहले ही संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था.
अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए उम्रकैद का फैसला सुनाया गया. इस संबंध में अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह और अजय कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी.
वर्ष 2024 की चर्चित घटना और लूट का छलावा
यह चर्चित मामला वर्ष 2024 का है. अंजलि अपने पति पंकज कुमार के साथ बाइक से औरंगाबाद से गांव लौट रही थी, तभी रास्ते में अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी. घटना को लूट का रूप देने के लिए बदमाश अंजलि का मोबाइल और 10 हजार रुपये नकद भी ले गए थे.
पुलिस जांच में खुलासे और साजिश का पर्दाफाश
मामले की जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिससे पूरा घटनाक्रम बदल गया. अनुसंधान में खुलासा हुआ कि हत्या की पूरी साजिश अंजलि के पति पंकज कुमार ने ही रची थी.
बीमा की रकम के लिए भाड़े के शूटरों का इस्तेमाल
स्थानीय लोक अभियोजक अब्दुल समी के अनुसार, पत्नी के नाम पर कराये गये 45 लाख रुपये के बीमा की राशि पाने के लिए पंकज ने भाड़े के शूटरों की मदद से वारदात को अंजाम दिलाया था. इसके बाद पुलिस ने उसे ही मुख्य अभियुक्त बनाकर आरोप पत्र दाखिल किया, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी.
Also Read : डीडीयू रेल मंडल में ट्रैफिक विभाग के 44 रेलकर्मियों का तबादला, गया जंक्शन के कई अधिकारी भी बदले
