Gaya News : लोक शिकायत निवारण अधिकार के तहत 61 मामलों की सुनवाई

Gaya News : लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत डीएम डॉ त्यागराजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 61 मामलों की सुनवाई की.

By Prabhat Khabar News Desk | March 1, 2025 11:08 PM

गया. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत डीएम डॉ त्यागराजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 61 मामलों की सुनवाई की. इसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया. इस दौरान मगध विश्वविद्यालय थाने के पड़रिया-बाबूबिगहा गांव के रहनेवाले हरेंद्र मांझी व प्रमोद कुमार के द्वारा नल जल योजना में कार्यरत अनुरक्षक का मानदेय नहीं मिलने के संबंध में वाद दायर किया गया था. सुनवाई के क्रम में डीएम ने प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बोधगया को पोर्टल पर नाम चढ़ाने एवं अनुरक्षक के बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. गणेश यादव, थाना- परैया, अंचल -गुरारू के द्वारा परवाना से प्राप्त भूमि पर बने मिट्टी के मकान में ताला लगाने के संबंध में वाद दायर किया गया था. सुनवाई के क्रम में डीएम ने अपीलकर्ता को सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने को कहा. खिजरसराय थाने के सिसवर गांव के रहनेवाले कमलेश कुमार के द्वारा रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में वाद दायर किया गया था. डीएम ने अंचल अधिकारी, खिजरसराय को 15 दिन के अंदर अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया. वहीं, चंदौती थाने के कंडी गांव के रहनेवाले रोहन महतो ने जमाबंदी सुधार करने हेतु नापी करने हेतु वाद दायर किया गया था. सुनवाई के क्रम में अंचल अधिकारी नगर गया को अपने स्तर से नापी कराने हेतु निर्देश दिया गया.

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