गया जिला खनिज विकास पदाधिकारी निलंबित

नियमानुकूल कार्रवाई नहीं करने का आरोप

गया. गया जिला की खनिज विकास पदाधिकारी निधि भारती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही आरोप पत्र गठित कर उनपर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया है. उन पर नियमानुकूल काम नहीं करने, स्मारपत्र के बावजूद स्पष्टीकरण नहीं देने और स्वेच्छाचारिता का आरोप है. यह जानकारी शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में दी. उन्होंने कहा कि सही लोगों को सहयोग और गलत लोगों को दंडित कर अवैध खनन एवं परिवहन को रोकना विभाग का लक्ष्य है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विभागीय कर्मियों द्वारा मनमानी, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और भ्रष्ट आचरण के कारण अवैध बालू खनन और ढुलाई को बढ़ावा मिल रहा है. गया जिला के बंदोबस्त बालूघाट संख्या-39 (गया पुल-तीन) के मामले में निलंबित अधिकारी ने अनियमितता बरती थी. विभाग के उच्चाधिकारी द्वारा उस बालूघाट सहित एक अन्य बालूघाट का निरीक्षण करने पर विभिन्न मानकों पर अनियमितता पायी गयी और इसकी रिपोर्ट दी गयी.

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