गया जी शेरघाटी के फैमली हॉस्पिटल का सील खोलने की मंजूरी, 50 हजार जुर्माना जमा करने के बाद आदेश

Gaya Ji News : शेरघाटी के फैमिली हॉस्पिटल को 50 हजार रुपये जुर्माना और शपथ पत्र जमा करने के बाद फिर से खोलने की अनुमति मिल गई है.

Gaya Ji News : गया जी के शेरघाटी स्थित गोला बाजार के फैमली हॉस्पिटल, सोमाली का सील खोलने की अनुमति असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सीएस) ने दे दी है. इस संबंध में छह जुलाई 2026 को अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी के उपाधीक्षक को पत्र जारी किया गया है. पत्र के अनुसार, फैमली हॉस्पिटल को 26 मई 2026 को बिना वैध निबंधन के नर्सिंग होम संचालित करने के आरोप में सील किया गया था. मामले की जांच के बाद गठित त्रिसदस्यीय समिति ने अस्पताल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.

जुर्माना और शपथ पत्र के बाद आदेश

सीएस कार्यालय के अनुसार, अस्पताल के संचालक मो. सफरूद्दीन ने 50 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिया है. इसके साथ ही प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें भविष्य में बिना वैध लाइसेंस या निबंधन के नर्सिंग होम का संचालन नहीं करने का वचन दिया गया है. इन तथ्यों के आधार पर सीएस ने फैमली हॉस्पिटल का सील खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है. हालांकि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि भविष्य में अस्पताल बिना वैध निबंधन के संचालित पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग के फैसले पर लोगों में चिंता

इधर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अवैध अस्पताल को सील किए जाने और पुनः उसे खोले जाने के आदेश सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने इस फैसले के प्रति चिंता व्यक्त की है. लोगों का कहना है कि अगर अस्पताल को पुनः खोलना ही था, तो फिर सील करने का नाटक क्यों किया गया था. बता दें कि 18 मार्च को नवजात की मौत के बाद शेरघाटी में दो अस्पतालों को सील किया गया था. स्वास्थ्य विभाग के इस कदम से क्षेत्र के अन्य अवैध नर्सिंग होम संचालकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि आम जनता में व्यवस्था के प्रति असंतोष देखा जा रहा है.

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