मोहनपुर के पूर्व सीओ व पूर्व राजस्व कर्मचारी पर डीएम ने की कार्रवाई, प्रपत्र क गठित
GAYA NEWS.राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज में पारदर्शिता लाने को लेकर डीएम शशांक शुभंकर के द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है. इसी क्रम में गुरुवार को डीएम ने मोहनुपर के पूर्व सीओ सुरेश कुमार व पूर्व राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रपत्र क गठित करके राजस्व व भूमि सुधार विभाग में भेजा गया है.
मोहनपुर के पूर्व सीओ व पूर्व राजस्व कर्मचारी पर डीएम ने की कार्रवाई, प्रपत्र क गठित
गया जी.
राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज में पारदर्शिता लाने को लेकर डीएम शशांक शुभंकर के द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है. इसी क्रम में गुरुवार को डीएम ने मोहनुपर के पूर्व सीओ सुरेश कुमार व पूर्व राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रपत्र क गठित करके राजस्व व भूमि सुधार विभाग में भेजा गया है. डीएम कार्यालय से बताया गया है कि मोहनपुर अंचल के के पूर्व सीओ सुरेश कुमार द्वारा भू हद बंदी की जमीन का दाखिल खारिज कर दिये जाने के कारण डीएम शशांक शुभंकर के द्वारा विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है. मोहनपुर अंचल के खुटौरा मौजा में कुछ जमीन का पर्चा बोधन भुइंया व श्यामा मांझी को दिया गया था. पर्चा की उस जमीन को उन लोगों ने चंदन कुमार को बेच दिया. भू-हदबंदी के अंतर्गत अधिशेष घोषित बिहार सरकार खाते की उस जमीन को पर्चाधारी के द्वारा बेच दिये जाने के बाद तत्कालीन अंचलाधिकारी सुरेश कुमार द्वारा क्रेता के नाम दाखिल खारिज भी कर दिया गया था, जबकि पर्चा की भूमि बिक्री योग्य नहीं होती है. सीओ को पर्चा की भूमि बिकने से या तो रोकना चाहिए था या बिक्री के बाद इस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था. इस लापरवाही के आरोप में तत्कालीन सीओ सुरेश कुमार के विरुद्ध डीएम ने प्रपत्र क गठित करके राजस्व व भूमि सुधार विभाग में भेज दिया है. इस कार्य में शामिल रहे तत्कालीन राजस्व कर्मचारी मोहनपुर राकेश कुमार जो अब प्रोन्नति प्राप्त करके राजस्व अधिकारी हो गये है. उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए प्रपत्र क गठित करके राजस्व व भूमि सुधार विभाग में भेजा गया है.
बांकेबाजार सीओ व राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध
शेरघाटी अंचल के रहनेवाले आवेदक मोहम्मद अहसान आलम के द्वारा डीएम को शिकायत की गयी थी कि उनके मोहम्मद इनामुल हक व शेरघाटी के प्रभारी सीओ सह बांकेबाजार सीओ की मिली भगत से फर्जी केवाला के आधार पर दाखिल खारिज करवाया गया है. इस मामले को डीएम ने गंभीरता से लिया और इस मामले की जांच को लेकर शेरघाटी के भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
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