गया : रोड रेज मामले में गया के एक युवक की हत्या के संबंध में गिरफ्तार रॉकी यादव की मां एवं जदयू से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी की जमानत याचिका को गया की एक अदालत ने आज खारिज कर दिया. मनोरमा देवी के बेटे रॉकी की तलाश के दौरान गत 9-10 मई की रात्रि में घर से छह शराब की बोतलें बरामद हुई थीं. छापेमारी के बाद से फरार चल रहीं मनोरमा ने 17 मई को जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट :चतुर्थ: सोम सागर की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
रिहाई का प्रयास विफल
मनोरमा देवी के वकील सत्य नारायण सिंह और कैसर शर्फुद्दीन ने जेल से उनकी रिहाई के लिए आज हर संभव प्रयास किया, बावजूद इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट :चतुर्थ: सोम सागर ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. मनोरमा के वकीलों ने उन्हें जमानत दिए जाने का अनुरोध करते हुए यह दलील दी कि ना तो वह शराब पीती हैं और ना ही उनके घर पर पुलिस की छापेमारी के दौरान वह शराब पीते पकडी गयीं.
रॉकी और बिंदी यादव पहले से हैं जेल में
आदित्य हत्या मामले के मुख्य आरोपी रॅाकी यादव को 10 मई को उसके पिता बिंदेश्वरी उर्फ बिंदी यादव के बोधगया थाना अंतर्गत मस्तपुरा गांव स्थित मिक्सर प्लांट परिसर से हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्तौल :ब्रेटा कंपनी निर्मित: के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था. इससे पहले आठ मई को मनोरमा देवी के पति और राजद के बाहुबली नेता बिंदी यादव तथा उनके सरकारी अंगरक्षक राजेश कुमार को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. वहीं, मामले के एक अन्य आरोपी तथा रॅाकी के सहयोगी टेनी यादव ने 16 मई को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था.
