बच्चे की हत्या मामले में सेवानिवृत्त शिक्षक को चार साल सश्रम कारावास की सजा

सात वर्षीय बच्चा की निर्मम हत्या के मामले में बहेड़ा थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक ज्ञानी मंडल को चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

दरभंगा. अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने एक सात वर्षीय बच्चा की निर्मम हत्या के मामले में बहेड़ा थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक ज्ञानी मंडल को चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त को विगत 18 फरवरी को दोषी पाते हुए सजा अवधि निर्धारण की बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 24 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी. अभियोजन की ओर से काम रहे स्पेशल पीपी संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 27 जून 2007 को कन्हौली गांव में उपेंद्र राम का सात वर्षीय पुत्र सिकन्दर राम बकरी चरा रहा था. अभियुक्त ने बांस के पैना से बकरी और बच्चे दोनों की निर्ममतापूर्वक पिटाई कर दी. इससे बकरी एवं बकरी चरा रहे बच्चे की मौत हो गई. इसे लेकर मृतक के पिता उपेंद्र राम के आवेदन पर बहेड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये अभियुक्त ज्ञानी मंडल को भादवि की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) में दोषी पाते हुए बंध पत्र खंडित कर जेल भेज दिया था.

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By Prabhat Khabar News Desk

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