Darbnahga News: एससीएसटी एक्ट के तहत चार लोग दोषी करार, मिला अर्थदंड

Darbnahga News:अदालत ने अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम से संबंधित एक मामले में चार आरोपियों को दोषी पाते हुए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Darbnahga News: दरभंगा. एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम से संबंधित एक मामले में चार आरोपियों को दोषी पाते हुए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के कोरा गांव निवासी राजकुमार मंडल, सुमन कुमार मंडल, विनोद मंडल व रितेश मंडल को भादवि की धारा 323 और एससी/एसटी ऐक्ट की धारा 3(2) 5 में दोषी पाते हुए अर्थदण्ड की सजा दी है. आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठन के सात माह 20 दिनों के अन्दर अदालत ने न्याय निर्णय दिया है. मामले का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि कोरा गांव में विमला देवी ने घर के आगे डिस्पोजल सिंरिंज आदि फेंके जाने का विरोध की तो सभी अभियुक्तों ने सूचिका के साथ मारपीट की. जख्मी के फर्द बयान पर पांच आरोपियों के विरुद्ध सिंहवाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. अभियोजन पक्ष ने मामले में आठ लाेगों की गवाही कराई. अदालत ने सुनवाई पूरी कर पांच मेंं से चार को दोषी पाया. चारों अभियुक्तों को भादवि की धारा 323 में एक हजार रुपये अर्थदंड तथा एससी/एसटी ऐक्ट की धारा 3(2) 5 में एक-एक हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: PRABHAT KUMAR

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >