दरभंगा. दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नीरज कुमार की अदालत ने छूरा दिखाकर दुष्कर्म करने के एक मामले में जाले थाना में दर्ज कांड के आरोपित असरफ कुरैशी उर्फ मो. असरफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आरोपित 20 मई 2026 से काराधीन है. वहीं जबरन लड़कियों से देह व्यापार कराने को लेकर बहेड़ी थाना में दर्ज एक मामले के आरोपित राधेश्याम लालदेव और बमबम कुमार की जमानत याचिका एडीजे की अदालत ने खारिज कर दी. इसके अलावे सदर थाना में दर्ज अपहरण मामले के आरोपित रौशन कुमार उर्फ रौशन मंडल का नियमित जमानत खारिज कर दिया. एडीजे भूपेन्द्र सिंह की अदालत ने आर्म्स ऐक्ट के तहत कोतवाली थाना में दर्ज मामले के आरोपित रवि कुमार उर्फ रवि गुप्ता की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है.
दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका खारिज
दरभंगा व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म, अपहरण और देह व्यापार के मामलों में कई आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका खारिज