दरभंगा: पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी ललित मंडल को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. दोषी सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी बैजनाथ मंडल का पुत्र है.
पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी करार
पॉक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपित ललित मंडल को भादवि की धारा 376(ए)(बी) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी घोषित किया था.
बुधवार को सजा निर्धारण के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनी गयी. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद विशेष अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
पीड़िता को प्रतिकर सहायता देने का आदेश
अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर सहायता राशि का निर्धारण और भुगतान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा को दिया है.
यह भी पढ़ें
प्रतिमा विसर्जन के दौरान करेह नदी में डूबे 59 वर्षीय व्यक्ति, शव की तलाश जारी
