Darbhanga News: बेनीपुर. अयाची मिथिला महिला कॉलेज में कार्यरत चार शिक्षक-शिक्षिकाओं की नियुक्ति की वैधता से संबंधी याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है. जानकारी के अनुसार इन शिक्षक-शिक्षिकाओं ने वर्ष 2018 में चयन समिति में शामिल नहीं किए जाने के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. महाविद्यालय सूत्रों के अनुसार इन सभी की नियुक्ति सरकार द्वारा तय समय 2007 के बाद तदर्थ समिति द्वारा की गयी थी. सरकार के निर्देश के आलोक में इसी आधार पर उन्हें चयन समिति के सामने नहीं भेजा गया. इसके बाद इन लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. न्यायालय ने सरकार द्वारा तय समय-सीमा के बाद उनकी हुई नियुक्ति को सही नहीं मानते हुए याचिका को खारिज कर दी है. ज्ञातव्य हो कि सरकार ने संबद्ध महाविद्यालयों में 19 अप्रैल 2007 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए विशेष चयन समिति का गठन किया था. महाविद्यालय सूत्रों के अनुसार इन सभी की नियुक्ति में कई खामियां हैं.
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