शिक्षक ट्रांसफर: बिहार के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण नियमावली में बड़ा बदलाव किया है. विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 में संशोधन करते हुए मॉडल स्कूलों (सरस्वती विद्या निकेतन) में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को भी स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला लिया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई 2026 को नई अधिसूचना जारी की है.
पहले क्या था नियम?
इससे पहले शिक्षा विभाग की 21 जुलाई 2026 की अधिसूचना संख्या-797 के तहत नियमावली की कंडिका-21 में प्रावधान किया गया था कि सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) में प्रतिनियुक्त शिक्षक वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे. यानी उन्हें ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं थी.
अब क्या बदला?
नई अधिसूचना में शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के नियम-11 के तहत प्राप्त संशोधन की शक्ति का उपयोग करते हुए इस प्रावधान को शिथिल कर दिया है. अब मॉडल स्कूलों में प्रतिनियुक्त शिक्षक भी अन्य शिक्षकों की तरह स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे.
बाकी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल कंडिका-21 में वर्णित इस प्रावधान में संशोधन किया गया है. शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 की अन्य सभी शर्तें और प्रावधान पहले की तरह प्रभावी रहेंगे.
शिक्षकों को मिलेगा बड़ा लाभ
इस फैसले से राज्यभर के सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को राहत मिलेगी. अब वे भी स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी सुविधा और पात्रता के अनुसार दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे.
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