Darbhanga: अब अनुकंपा के आधार पर लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए इंटर में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता समाप्त

अब अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए इंटर में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया है.

दरभंगा. अब अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए इंटर में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया गया है. इस आशय का आदेश सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने जारी किया है. उन्होंने इस अनिवार्यता के कारण कई अभ्यर्थियों का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में कठिनाई को देखते हुए निर्णय लिए जाने का उल्लेख पत्र में किया है. स्पष्ट किया है कि यह अनिवार्यता मात्र अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए लागू होगी. सीधी नियुक्ति पर प्रभावी नहीं होगी. निदेशक ने कहा है कि बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली 2025 के तहत वर्तमान में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. नियमावली में विद्यालय लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा काउंसिल से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ इंटर अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक अहर्ता है. अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए 45 प्रतिशत अंकों के साथ इंटर होना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन सीधी नियुक्ति में यह प्रभावी नहीं होगा.

बता दें हाल ही में वर्षों बाद अनुकंपा के आधार पर इस नियमावली से मृत शिक्षक एवं कर्मचारी के आश्रितों की नियुक्ति की गई है. जिले में इसकी संख्या 100 है. अब जिनकी नियुक्ति 45 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता के कारण नहीं हो सकी होगी, उन्हें भी जिला स्तरीय कमेटी बहाल कर सकेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By RANJEET THAKUR

RANJEET THAKUR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >