शराब तस्करी मामले में दोषी को दस वर्ष कारावास

उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के लड़नी गांव निवासी बच्चा यादव के पुत्र पवन कुमार यादव को शराब तस्करी का दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दरभंगा. उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के लड़नी गांव निवासी बच्चा यादव के पुत्र पवन कुमार यादव को शराब तस्करी का दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नही देने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि 01 मई 2022 की अहले सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुशेश्वरस्थान के दिघिया चौर में विदेशी शराब उतारा जा रहा है. जब पुलिस पहुंची तो एक ट्रक से पीकअप पर शराब लोड की जा रही थी. पुलिस ने घटना स्थल से 4104 लीटर शराब बरामद की. मामले में कुशेश्वरस्थान थाना में कांड संख्या- 152/2022 दर्ज की गयी. अदालत में इस मामले का बिचारण जीओ वाद सं. 545/2022 के तहत चल रही थी. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया.

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By Prabhat Khabar News Desk

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