Bihar Education Department: माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को पत्र जारी कर राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित वेतनमान पर कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
स्वीकृत और रिक्त पदों का मांगा गया ब्योरा
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1983 के अंतर्गत संचालित राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद, कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक तथा एक जनवरी 2026 से 31 जुलाई 2026 के बीच सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के कारण रिक्त हुए पदों का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराया जाए.
दो दिनों के भीतर भेजनी होगी रिपोर्ट
शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया है कि पत्र प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर सभी सूचनाओं के साथ पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए.
मानव संसाधन प्रबंधन में मिलेगी मदद
शिक्षा विभाग का मानना है कि अद्यतन आंकड़े उपलब्ध होने से विद्यालयों में शिक्षकों की वास्तविक स्थिति का सही आकलन किया जा सकेगा. इससे रिक्त पदों की पहचान, मानव संसाधन प्रबंधन तथा आगे की प्रशासनिक कार्रवाई में सुविधा मिलेगी.
