Darbhanga News: दरभंगा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने मामले में दोषी कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के चिगरी निवासी राम विनय यादव, घूरन यादव, विपिन यादव एवं विजय यादव को सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं धारा 201/34 भादवि में तीन साल सश्रम कारावास और पांच- पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह की कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत ने विगत 13 फरवरी को आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बहस किया. पंडित के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर उसी गांव के प्रभु साह ने अपने भतीजा गौतम साह को गायब करने तथा हत्या करने का आरोप लगाते हुए 11 अक्तूबर 2015 को कुशेश्वरस्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथिमिकी में आरोप लगाया कि मृतक के पिता ने रामचन्द्र साह के मुकदमा में गवाही दी थी. इस रंजिश के कारण आरोपियों को 13 साल के गौतम साह को ले जाते हुए गवाहों ने देखा था. मृतक अपनी मां को खेत में पानी देने गया था. वहां से मां के साथ पीछे- पीछे लौट रहा था. उसी समय पीछे से ही दोषियों ने गौतम को गायब कर दिया था. दूसरे दिन सुबह में उसकी लाश नाला में मिली थी.
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