Darbhanga News: न्यायादेश का अनुपालन नहीं करने वाले लहेरियासराय थानाध्यक्ष पर पांच हजार जुर्माना
Darbhanga News:अदालत ने 17 वर्ष पुराने एक मामले में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर लहेरियासराय थानाध्यक्ष पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
Darbhanga News: दरभंगा. उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने 17 वर्ष पुराने एक मामले में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर लहेरियासराय थानाध्यक्ष पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जानकारी के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के 01 दिसंबर 2025 के आदेश पत्र के आलोक में न्यायालय को प्रतिदिन पांच पुराने वादों की सुनवाई करनी है. इसके लिए उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत में उत्पाद वाद संख्या 25/2008 से बने जीओ वाद की सुनवाई चल रही है. मामले में एक मात्र आरोपित लहेरियासराय थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार नीम चौक निवासी महादेव महतो का पुत्र प्रदीप कुमार है. आरोपित का बंध पत्र न्यायालय द्वारा 19 नवम्बर 2024 को खंडित किया गया है. आरोपित के विरुद्ध इश्तेहार और कुर्की आदेश निर्गत है. जमानतदार को भी नोटिस भेजी जा चुकी है. लहेरियासराय थानाध्यक्ष ने न्यायालय से निर्गत इश्तेहार और कुर्की जब्ती अधिपत्र का अनुपालन नहीं किया.
स्पेशल पीपी हरेराम साहू ने बताया कि उन्होंने भी थानाध्यक्ष को सूचित कर तामिला प्रतिवेदन दाखिल करने को कहा, लेकिन थानाध्यक्ष ने अद्यतन अनुपालन नहीं किया है. अदालत ने 08 दिसंबर को पत्र के माध्यम से लहेरियासराय थानाध्यक्ष को निर्देशित किया था कि तामिला से संबंधित प्रतिवेदन स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर दाखिल करें. साथ ही आदेश का ससमय अनुपालन नही करने के संबंध में स्पष्टीकरण दें. बावजूद थानाध्यक्ष ने मामले में न्यायालय के आदेश का तामिला नहीं किया. अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लहेरियासराय थानाध्यक्ष को 5000 रुपया का जुर्माना लगाते हुए आदेशित किया है कि आरोपित के विरुद्ध जारी इश्तेहार और कुर्की का तमिला प्रतिवेदन स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जमा करें या आरोपित को गिरफ्तार कर 12 दिसंबर तक स्वयं न्यायालय में प्रस्तुत करें. आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिय एसएसपी को भेजी गयी है.
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