नाबालिग साली से दुष्कर्म मामले में जीजा दोषी करार

पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपित सदर थाना क्षेत्र के अदलपुर निवासी मो. आफताब को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए चार मई की तिथि निर्धारित की है.

By Prabhat Khabar | April 27, 2024 12:34 AM

दरभंगा. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपित सदर थाना क्षेत्र के अदलपुर निवासी मो. आफताब को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए चार मई की तिथि निर्धारित की है. अदालत ने अभियुक्त को भादवि की धारा 376 (2)(एन) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी करार दिया है. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि पीड़ित नाबालिग बच्ची पत्ता चुनने गाछी गयी थी, जहां रिश्ते के बहनोई ने उसके साथ दुष्कर्म किया. शादी का झांसा देकर बाद में शारीरिक संबंध बनाता रहा. चिकित्सीय जांच में वह छह माह की गर्भवती पायी गयी. पीड़िता ने मां को सारी बातें बतायी. गांव में पंचायत बैठी, लेकिन आरोपित उपस्थित नहीं हुआ. तब पीड़िता ने महिला थाना में 24 दिसंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी. अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बच्चे व अभियुक्त की डीएनए जांच करायी गयी. दोनों का डीएनए एक पाया गया. मामले में पुलिस ने 28 दिसंबर 21 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सात लोगों की गवाही हुई. अभियुक्त 13 दिसंबर 21 से जेल में है.

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