बिहार में हत्या के मामले में दो व्यक्तियों को उम्रकैद

दरभंगा : बिहार में दरभंगा की एक अदालत ने 2014 के हत्या के एक मामले में दो व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा ने शीतल दास और घनश्याम दास को भादसं की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का दोषी ठहराया. अतिरिक्त सरकारी वकील अनिल कुमार प्रसाद […]

दरभंगा : बिहार में दरभंगा की एक अदालत ने 2014 के हत्या के एक मामले में दो व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा ने शीतल दास और घनश्याम दास को भादसं की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का दोषी ठहराया.

अतिरिक्त सरकारी वकील अनिल कुमार प्रसाद ने बताया कि दोनों पर अपने ही गांव के जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है जिससे उनकी दुश्मनी थी. इन दोनों ने सिंह को अपने घर बुलाया, उसे शराब पिलायी तथा फिर धारदार हथियार से उसकी जान ले ली. यह वारदात 19 अगस्त, 2014 को छतैपट्टी गांवमें हुई थी.

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