दरभंगा: उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार मिश्रा की अदालत ने अगस्त महीने में शराब पीने के मामले में 254 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड की सजा सुनायी. प्रथम अपराध होने के कारण सभी दोषियों को अर्थदंड देकर मुकदमे से मुक्त कर दिया गया.
एक महीने में अदालत में 254 दोषियों ने कुल 3 लाख 28 हजार रुपये अर्थदंड जमा कराया.
प्रथम अपराध होने पर अर्थदंड की सजा
उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि अगस्त महीने में शराब पीने के मामले में 254 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया. सभी का यह प्रथम अपराध था. इसी कारण अदालत ने उन्हें अर्थदंड की सजा सुनायी.
अदालत ने सभी दोषियों को निर्धारित अर्थदंड की राशि जमा करने का आदेश दिया. इसके बाद सभी 254 दोषियों ने अर्थदंड की राशि अदालत की नजारत में जमा कर दी.
अर्थदंड जमा करने के बाद मुकदमे से मुक्त
अर्थदंड की राशि जमा करने के बाद अदालत ने सभी दोषियों को मुकदमे से मुक्त कर दिया. अगस्त महीने में शराब सेवन से जुड़े मामलों में एक साथ 254 लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया जाना उत्पाद अधिनियम के तहत अदालत की कार्रवाई को दर्शाता है.
