सुबह 10 से शाम चार बजे तक नहीं किया जा सकेगा कोई निर्माण कार्य
स्कूलों में 12वीं तक का वर्ग संचालन किया गया स्थगित
सभी कोचिंग संस्थानों को बंद करने का दिया गया निर्देश
आम लोगों को बाहरी गतिविधि यथासंभव कम करने का निर्देश
22 जून तक जारी रहेगी व्यवस्था
दरभंगा : जिले में भीषण गर्मी एवं लू के कारण काफी लोगों के चपेट में आने की संभावना के मद्देनजर बचाव को डीएम ने धारा 144 लागू कर दिया है. चिलचिलाती धूप एवं लू के कारण बच्चों के घर से बाहर निकलने तथा भरी दोपहरी में मजदूरों द्वारा कार्य करने से उनके स्वास्थ्य एवं जीवन प्रभावित होने के मद्देनजर यह कार्रवाई की गयी है. डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए पहली बार प्रचंड गर्मी को देखते हुए जिला में 17 से 22 जून तक धारा 144 लागू किया है.
इसके तहत सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय में 12वीं तक की कक्षा का शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा. सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक संचालित सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह छह बजे से 6.30 बजे तक ही संचालित होंगे. सभी प्रकार के निर्माण कार्य में मनरेगा सहित (आवश्यकतानुसार आपदा एवं पेयजल संकट में कार्यरत मजदूरों को छोड़कर) निजी क्षेत्र के निर्माण व मरम्मत कार्य में लगाये गये मजदूरों से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जायेगा.
सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम चार बजे के बाद कार्य लिया जा सकता है. आम जनों को चेतावनी दी गई है कि वे बाहरी गतिविधियों को यथासंभव सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक न्यूनतम रखें. डीएम डॉ एसएम ने अनिवार्य रूप से निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए एसएसपी बाबू राम, डीडीसी डॉ कारी प्रसाद महतो, डीइओ डॉ महेश प्रसाद सिंह, आइसीडीएस डीपीओ अलका आम्रपाली, नगर पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, सभी तकनीकी विभागीय कार्यपालक अभियंता, बिरौल, बेनीपुर एवं सदर एसडीओ/ एसडीपीओ, वरीय उप समाहर्ता के अलावा सभी प्रखंड के बीडीओ व सीओ, थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया है. सभी से इस आदेश का अनुपालन दृढ़ता से करने को कहा गया है.
