Coronavirus in Bihar : बिहार में कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं किया, तो सार्वजनिक गाड़ियां की जायेंगी जब्त

परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बसों और अन्य वाहनों के परिचालन से संबंधित सभी जिला अधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को दिशा- निर्देश दिया है.

By Prabhat Khabar | April 28, 2021 11:30 AM

पटना. परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बसों और अन्य वाहनों के परिचालन से संबंधित सभी जिला अधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को दिशा- निर्देश दिया है. अगर सफर के दौरान लोग बिना मास्क के मिलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वाहन को भी जब्त कर लिया जायेगा. श्री अग्रवाल कहा कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, यह चिंता का विषय है.

इसलिए जरूरी है कि सभी लोग कोविड के प्रावधानों का पालन करें. राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा -निर्देशों का पालन करें और इसकी निगरानी सभी जिलाधिकारी करें. उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ से बचें. बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें. मास्क लगा खुद के साथ दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं.

नियमित चलाया जाए अभियान

राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए शनिवार को सभी जिलों में सार्वजनिक परिवहन के वाहनों (आॅटो, टैक्सी, बस) में सख्ती पूर्वक मास्क जांच अभियान चलाया गया था, अब इस अभियान को नियमित रूप से चलाया जायेगा, ताकि यात्रा के दौरान लोग गाइडलाइन का पालन करें. जो लोग सफर के दौरान बिना मास्क लगाये मिलें, उन पर नियमानुसार कार्रवाई हो. उस वाहन को भी जब्त कर लिया जाए.

यह दिया निर्देश

  • वाहन चालकों को निर्देश दिया गया कि खुद के साथ सभी यात्रियों को मास्क लगावाना सुनिश्चित करें. क्षमता से आधी सीट पर ही यात्रियों को लेकर चलें.

  • वाहन को प्रतिदिन धुलवाना, साफ-सुथरा रखने और समय -समय पर सैनिटाइजेशन कराएं

  • ड्राइवर और कंडक्टर को साफ कपड़े और मास्क-ग्लब्स पहनने होंगे

  • वाहनों के अंदर और बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी पोस्टर स्टिकर लगाएं

  • वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय सोशल डिस्टैंसिंग का पालन पालन सुनिश्चित कराया जायेगा.

  • प्रत्येक यात्री के लिए यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

  • यात्रा के दौरान सोशल डिस्टैसिंग का पालन करें

Posted by Ashish Jha

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