कलेक्ट्रेट रोड के 188 दुकानदारों का दावा खारिज, टूटेंगी दुकानें

समाहर्ता के कोर्ट ने सुनाया फैसला बेतिया : मोहर्रम चौक से हरिवाटिका चैक तक बनी जिला परिषद की दुकानों के मामले में जिला समाहर्ता के न्यायालय में आज अंतिम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान समाहर्ता ने दुकानदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे को खारिज कर दिया और इन दुकानों को खाली करने के लिए प्रक्रिया […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 24, 2020 1:22 AM

समाहर्ता के कोर्ट ने सुनाया फैसला

बेतिया : मोहर्रम चौक से हरिवाटिका चैक तक बनी जिला परिषद की दुकानों के मामले में जिला समाहर्ता के न्यायालय में आज अंतिम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान समाहर्ता ने दुकानदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे को खारिज कर दिया और इन दुकानों को खाली करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है. ज्ञातव्य हो कि हरिवाटिका चौक से तीन लालटेन चौक पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है और यह सड़क चौड़ा भी किया जाना है.
निर्धारित मापी में सड़क की अनुपलब्धता के कारण विभाग की ओर से बार बार जिला प्रशासन से निर्धारित भू-भाग की मांग की जाती रही है. लेकिन सड़क किनारे नाले के बाहर दुकानों का निर्माण कर लिये जाने से जिला प्रशासन को आवश्यक भू-भाग उपलब्ध नहीं हो रहा था. उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2004 में पारित एक न्यायादेश के आलोक में समाहर्ता ने इन दुकानदारों को नोटिस भेजकर जिला परिषद के साथ हुए एकरारनामा की मांग की जाती रही. लेकिन कई तिथियों पर चली सुनवाई के बाद भी एकरारनामा की प्रति प्रस्तुत करने में दुकानदार नाकाम रहे. जिला परिषद की ओर से कई लोगो को दुकानें आवंटित कर दुकानों का पक्का निर्माण कराया गया है.

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