विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित भूमि के बराबर देनी होगी भूमि
कृषि विभाग की भूमि पर खेती व सुरक्षा के लिए सरकार कर रही है पहल
मोतिहारी : कृषि विभाग की भूमि को अब दूसरे विभाग के लिए नये नियम के तहत स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है. अगर किसी विभाग को स्थानांतरित किया गया तो संबंधित विभाग को उतनी हीं भूमि कृषि विभाग को देनी होगी . बिहार सरकार के कृषि सचिव नर्मदेश्वर लाल ने स्थानीय परिसदन में शनिवार को उक्त आशय की जानकारी दी है.
उन्होंने कहा कि सरकार कृषि रोड मैप को धरातल पर उतारने के दिशा में कार्य कर रही है जिसका नतीजा भी सामने आया है . विभाग के पास प्रत्येक जिले में कृषि फार्म हैं लेकिन सही देख रेख के अभाव में कई जगह अतिक्रमण का शिकार हो रहा है तो कई जगह परती है . इसके लिए सरकारी स्तर पर खेती करने की योजना के साथ संबंधित फार्म के देख रेख के लिए नये लोगों को जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है. इस दिशा में सरकार भी प्रयासरत है .
