मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दयालाल प्रसाद ने धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी पाया है एवं क्रमश: 18 माह व 12 माह की सजा सुनाई है. साथ ही पांच हजार व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. कहा जाता है कि कोटवा थाना के मच्छरगांवा निवासी मनोज कुमार राम ने अपने ग्रामीण रमेश्वर भगत, गोविंद भगत उर्फ गांविंदा पर 6 नवंबर 2015 को जमीन लिखने के नाम पर 30 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है.
जमीन नहीं लिखा, पैसा मांगे तो मारपीट करने का आरोप लगाया इसके आधार पर परिवादी ने न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल कर प्राथमिकी दर्ज करने का निवेदन किया. न्यायालय ने स्थानीय थाना कोटवा को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. जिसके आधार पर कांड संख्या 48/2006 धोखाधड़ी व अनुसूचित जाति व जन जाति अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने धोखाधड़ी का मामला सत्य पाते हुए उक्त आदेश पारित किया है.
