नीलाम पत्र कार्यालय ने खारिज की मनू ट्रेडर्स एंड राइस मिल की आपत्ति

धान प्राप्त कर चावल नहीं देने वाले मिलरों पर विभागीय कार्रवाई तेज हो गयी है. जिला नीलाम पत्र कार्यालय इस बाबत काफी गंभीर है और राशि वसूली के लिए कार्रवाई कर रहा है. मोतिहारी : जिला नीलाम पत्र कार्यालय ने मनू ट्रेडर्स एंड राइस मिल की आपत्ति को खारिज कर दिया है. दोनों पक्षों के […]

धान प्राप्त कर चावल नहीं देने वाले मिलरों पर विभागीय कार्रवाई तेज हो गयी है.

जिला नीलाम पत्र कार्यालय इस बाबत काफी गंभीर है और राशि वसूली के लिए कार्रवाई कर
रहा है.
मोतिहारी : जिला नीलाम पत्र कार्यालय ने मनू ट्रेडर्स एंड राइस मिल की आपत्ति को खारिज कर दिया है. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दी गयी दलील व आवश्यक कागजात की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है और हर हाल में आगामी छह मई तक एक करोड़ 20 लाख 21 हजार 848 रुपये अदा करने का निर्देश दिया है.
जानकारी देते हुए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी चंदन कुमार ने सोमवार को बताया कि उक्त मिल के संचालक शशिभूषण ने आपत्ति पत्र दायर किया था. मिलर की ओर से वरीय अधिवक्ता राजेश कुमार एवं जयलाल सिंह तथा सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता हरेंद्र सिंह व निगम की ओर से अधिवक्ता लखिंद्र यादव ने बहस की.
पीडीआरएक्ट की धारा-9 के तहत देनदार शशिभूषण द्वारा दर्ज आपत्ति को खारिज कर दिया गया. नीलाम पदाधिकारी श्री चंदन ने बताया कि करोड़ों रुपये का धान प्राप्ति कर चावल नहीं देने वाले मिलरों पर विभागीय कार्रवाई तेज कर दी गयी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >