मारपीट के मामलों में आठ को सजा

मोतिहारी : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उमाकांत यादव ने मारपीट के एक मामले की सुनवायी करते हुए आठ आरोपी को दोषी पाया है तथा दो-दो वर्षों की सश्रम करावास की सजा सुनायी है. विदित हो किम पीपरा थाना क्षेत्र के हरि नरायणा निवासी हरेंद्र यादव ने अपने ग्रामीण नगीना राय, सिकंदर राय, बलीस्टर राय, सुरेंद्र राय, […]

मोतिहारी : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उमाकांत यादव ने मारपीट के एक मामले की सुनवायी करते हुए आठ आरोपी को दोषी पाया है तथा दो-दो वर्षों की सश्रम करावास की सजा सुनायी है. विदित हो किम पीपरा थाना क्षेत्र के हरि नरायणा निवासी हरेंद्र यादव ने अपने ग्रामीण नगीना राय, सिकंदर राय, बलीस्टर राय,

सुरेंद्र राय, राजेंद्र राय, विरेंद्र राय, विजय राय एवं गगनदेव गिरि पर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पीपरा थाना में मारपीट का प्राथमिकी दर्ज कराया था. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवायी की गयी. दोनों गुटों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.

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