buxar news : बक्सर. डीएम साहिला ने निर्देश जारी किया है कि सरकारी भवनों, परिसरों, सड़क किनारे, बिजली के खंभों, पुल-पुलियों, सरकारी दीवारों, चौक-चौराहों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार के होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर अथवा प्रचार सामग्री लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है व दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. यह अपराध बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत शामिल है, जिसमें बिना अनुमति सरकारी/सार्वजनिक संपत्ति को डिफेस करना दंडनीय है. डीएम ने बताया कि हाल के दिनों में यह देखा गया है कि विभिन्न निजी संस्थाएं, व्यक्ति, फर्म, कंपनियां एवं राजनीतिक/सामाजिक संगठन बिना अनुमति सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जिससे न केवल शहरी सौंदर्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि यातायात एवं जनसुविधा में भी बाधा उत्पन्न हो रही है. उन्होंने निर्देश दिया है कि नगर परिषद, नगर पंचायत एवं सभी प्रखंडस्तरीय पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर ऐसे सभी अवैध होर्डिंग, बैनर एवं फ्लेक्स को अविलंब हटवाना सुनिश्चित करें. साथ ही, संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1987 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए जुर्माना एवं वसूली की कार्रवाई की जायेगी. सभी निजी संस्थानों, फर्मों, कंपनियों, कोचिंग संस्थानों, राजनीतिक दलों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रचार-प्रसार के लिए केवल विधिवत अनुमति प्राप्त स्थानों का ही उपयोग करें. किसी भी प्रकार का अवैध प्रदर्शन दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या संस्था की होगी.
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