buxar news : हत्या मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास
buxar news : भाला भोंक कर जघन्य तरीके से की थी हत्या, 32 वर्ष बाद आया फैसला
buxar news : बक्सर कोर्ट. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम संजीत कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी, न्यायालय ने अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे.
इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि सिमरी थाने के दूधी पट्टी गांव के रहने वाले चारों अभियुक्त हैं, जिन्हें दो दिन पूर्व न्यायालय ने दोषी करार दिया था. बताते चलें कि बगीचे के विवाद को लेकर 13 अगस्त, 1993 को समरेंद्र कुमार पांडे, राम पुकार राय, रामाश्रय राय एवं रामयश राय ने भाला भोंककर अशोक कुमार की विभत्स तरीके से हत्या कर दी थी. अभियुक्तों ने मृतक के पेट में भाला घोंप दिया था, जो शरीर की दूसरी तरफ निकल गया था. घटना को लेकर सिमरी थाने में कांड संख्या 116/ 1993 दर्ज करायी गयी थी. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों की गवाही को प्रस्तुत किया गया, जहां उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर गुरुवार को सजा सुनायी गयी. बताते चलें कि उक्त कांड में एक अन्य अभियुक्त केदारनाथ राय फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ न्यायालय द्वारा वारंट जारी है.पीट-पीटकर हत्या के मामले में दो लोग दोषी करार
बक्सर कोर्ट. सिकरौल थाना कांड संख्या 22 /2018 में मुंद्रिका सिंह एवं विनोद सिंह उर्फ मंगनी सिंह को हत्या के मामले में दोषी पाया गया है. उक्त फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम संजीत कुमार सिंह ने सुनाया. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि 26 मार्च, 2018 को सिकरौल थाने के विक्रम इंग्लिश गांव में जमीन विवाद को लेकर दोनों अभियुक्तों द्वारा लाठी से पीट-पीट कर चंद्रिका सिंह को जख्मी कर दिया गया था, जिनकी इलाज के क्रम में बक्सर सदर अस्पताल में मौत हो गयी थी. गुरुवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर फैसला सुरक्षित है, जिसे बाद में सुनाया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
