साढ़े 14 लाख के गबन मामले के आरोपित ने किया सरेंडर, जेल

बक्सर, कोर्ट : धोखाधड़ी कर केनरा बैंक के 14 लाख 56 हजार गबन करने वाले अभियुक्त ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सरेंडर कर दिया, जहां से न्यायिक हिरासत में उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया. इसके पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत याचिका को संचालित करते हुए न्यायालय से प्रार्थना […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 20, 2019 6:15 AM

बक्सर, कोर्ट : धोखाधड़ी कर केनरा बैंक के 14 लाख 56 हजार गबन करने वाले अभियुक्त ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सरेंडर कर दिया, जहां से न्यायिक हिरासत में उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया. इसके पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत याचिका को संचालित करते हुए न्यायालय से प्रार्थना किया कि किसी भी राशि का मुचलका भरने के लिए अभियुक्त तैयार है, ऐसे में उसे जमानत दिया जाये, लेकिन कांड की गंभीरता देखते हुए न्यायालय ने उसे एक सिरे से खारिज कर दिया तथा अभियुक्त की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा में सेंट्रल जेल भेज दिया गया.

बताते चलें कि स्कॉर्पियो खरीदने के लिए कैमूर जिला के रामगढ़ थाना के मठिया गांव का रहने वाला बबलू उपाध्याय ने बक्सर केनरा बैंक के मुख्य शाखा से 14 लाख 56 हजार का चेक रोहित ऑटोमोबाइल आरा के नाम से बनवा लिया था जबकि उक्त नाम की कोई भी एजेंसी आरा में थी ही नहीं. अभियुक्त ने चालाकी से रोहित ऑटोमोबाइल नाम का अपना खाता दूसरे बैंक में पहले से खुलवा रखा था, ऐसे में केनरा बैंक से जैसे ही उसे चेक मिला.
अपने खाते में डालकर राशि को गबन कर फरार हो गया.घपलेबाजी को लेकर शाखा प्रबंधक सुनील कुमार ने 7 जनवरी 2017 को अभियुक्त के खिलाफ नगर थाना में कांड संख्या 9/2017 दर्ज करायी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी, बावजूद इसके अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ. 28 नवंबर को अभियुक्त के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्यवाही की गयी तथा उसके पैतृक घर पर आम इश्तेहार लगाया गया था, दबिश में अभियुक्त ने गुरुवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया.

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