सभी को 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया
बक्सर : एफटीसी प्रथम अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बक्सर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 17/2002 के छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. उक्त मामला 19 जनवरी 2002 का है. जब बड़का गांव के रहने वाले नथुनी मिश्रा को उनके घर से बाहर ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. उक्त मामले में कुल आठ व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, लेकिन सुनवाई के दौरान दो आरोपितों की मौत हो गयी.
सुनवाई में कुल सात गवाहों की गवाही दर्ज की गयी. घटना का कारण आपसी रंजिश को बताया गया था. सुनवाई के दौरान उपस्थित गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दिया था. न्यायालय ने मामले में सभी पहलुओं एवं साक्ष्यों का बारीकी से अवलोकन करने के बाद रामजी मिश्रा, नथुनी मिश्रा, पशुपति मिश्रा, वनमाली मिश्रा, दारोगा यादव एवं राजू मिश्रा को भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 149 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक ददन जी सिन्हा ने बहस में हिस्सा लिया.
