रेप के आरोपित को सुनायी गयी दस साल की सजा

सजा के साथ-साथ 20 हजार का लगाया गया अर्थदंड बक्सर, कोर्ट : नाबालिग से रेप के मामले में दोषी पाये गये आरोपित को दस साल की सजा सुनायी गयी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार पांडेय की कोर्ट ने सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में […]

सजा के साथ-साथ 20 हजार का लगाया गया अर्थदंड

बक्सर, कोर्ट : नाबालिग से रेप के मामले में दोषी पाये गये आरोपित को दस साल की सजा सुनायी गयी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार पांडेय की कोर्ट ने सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन माह और जेल में बिताने होंगे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनायी है. 14 सितंबर को अभियुक्त रेप के मामले में दोषी पाया गया था. महिला थाना कांड 4/2015 के अभियुक्त रिक्की वर्मा को भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पॉक्सों की धारा चार के तहत दस वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. सोमवार को न्यायालय में
सजा सुनाने से पूर्व न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना, जहां सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने न्यायालय से प्रार्थना करते हुए कहा कि उक्त अपराध काफी गंभीर है तथा अभियुक्त को अधिकतम सजा दी जाये. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता डॉ. कामोद सिंह एवं विशाल सिंह ने निवेदन करते हुए कहा कि आरोपित को कम-से-कम सजा दी जाये. क्योंकि उसके पीछे उसका पूरा परिवार उसी पर निर्भर है तथा लंबी अवधि तक जेल भेजे जाने से पूरा परिवार बिखर सकता है.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश अशोक कुमार पांडेय ने अभियुक्त को दस वर्ष की सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई. बताते चलें कि मामला महिला थाना कांड संख्या 4/2015 से संबंधित है, जहां कोलकाता की रहनेवाली नाबालिग बच्ची शादी समारोह में शामिल होने के लिए बक्सर आयी थी. बक्सर मुफस्सिल थाना के बोक्सा गांव का रहनेवाला रिक्की वर्मा ने शादी का झांसा देकर उसे भगा ले गया तथा कई दिनों तक उसके साथ शारीरिक शोषण किया. जबकि अभियुक्त शादीशुदा था. उक्त मामले को लेकर पीड़िता ने स्वयं महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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