दहेज के लिए बिंदु की गला दबा कर की गयी थी हत्या
बक्सर, कोर्ट : दहेज हत्या के मामले में एडीजे-5 ने दोषी पाते हुए सास-ससुर को सात साल और महिला के पति को दस साल की सजा सुनायी है. सभी गवाहों की गवाही और दलील सुनने के बाद एडीजे-5 अरुण कुमार श्रीवास्तव ने तीनों को दोषी पाया. गत दिनों मामले में दोषी पाये जाने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया था,
जिसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया. विदित हो कि 23 अप्रैल, 2012 को कैमूर जिले के कुकुढ़ी गांव निवासी बिंदु कुमारी की गला दबाकर ससुराल के लोगों ने हत्या कर दी थी. इसे लेकर बिंदु के दादा नर्सिंग चौधरी ने तीन लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज करायी थी, जिसके बाद कोर्ट ने हत्या के मामले में विवाहिता के पति किन्नू चौधरी उर्फ हरेकृष्ण चौधरी तथा उसके माता-पिता को दोषी पाते हुए सजा सुनायी. सजा में जहां सास, ससुर को सात-सात साल की सजा सुनायी गयी है, वहीं विवाहिता के पति हरेकृष्ण चौधरी को दस साल की सजा सुनायी गयी है.
