लापरवाही. एक फरवरी से 30, जून 2017 तक है छूट की योजना
छूट का लाभ नहीं मिलने से लोग लौट रहे निराश
एक सप्ताह से बंद है इंटरनेट
बक्सर : होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के लिए एकमुश्त टैक्स के भुगतान पर ब्याज नहीं लगने की खुशखबरी दुख खरी बन गयी है. इसका कारण इंटरनेट का खराब होना है. जी हां यदि आप यह सोचकर नगर पर्षद जा रहे हैं कि आपको टैक्स जमा करने पर छूट मिलेगी. तो आपको धोखा मिल सकता है. बिना टैक्स जमा किये आपको वापस आना पड़ सकता है. नगर पर्षद में विगत एक सप्ताह से इंटरनेट का बिल नहीं जमा होने से टैक्स वसूली पूरी तरह बंद है.
जबकि नप ने होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों के एक मुश्त टैक्स का भुगतान पर ब्याज नहीं लेने का आॅफर दिया था. यह लाभ एक फरवरी से 30 जून 2017 तक लिया जा सकता है. दरअसल ब्याज में छूट योजना के तहत लोगों को बकाया होल्डिंग टैक्स पर ब्याज नहीं लगेगा और इससे नगर पर्षद का राजस्व भी बढ़ेगा. इसलिए बकायेदारों के लिए यह मौका दिया था.
इंटरनेट बिल नहीं जमा होने से परेशानी: इंटरनेट का बिल नहीं जमा करने के कारण रोजाना दर्जनों शहरवासी वापस लौट रहे हैं. बताया जा रहा है कि इंटरनेट का बिल महज 6922 रुपये बाकी है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बीएसएनएल ने जो बिल भेजा था. वह प्रिंटिंग में धुंधला था. इसलिए उसका बकाया बिल समझ नहीं आ रहा था. इसके बाद दो बार कम्प्लेन करने पर भी उसे सुधार कर नहीं भेजा गया.
इस तरह मिलेगी भुगतान पर छूट: वर्तमान में निर्धारित संपत्ति स्वामी को 31 मार्च 2013 तक के बकाये को बिना ब्याज के स्वनिर्धारण भुगतान करने का अवसर मिलेगा. 31 मार्च, 2013 की संपत्ति कर बकाया पर दो प्रतिशत प्रति माह की दर से उपार्जित ब्याज पर छूट मिलेगी. आवासीय संपत्ति कर पर लगने वाले जुर्माने पर दो हजार और गैर आवासीय संपत्ति पर पांच हजार रुपये जुर्माने की राशि में छूट दी जायेगी. योजना का लाभ के लिए बकायेदारों को एक मुश्त ही टैक्स को जमा करना होगा. तभी इस योजना का लाभ बकायेदारों को मिलेगा.
कहते हैं उपमुख्य पार्षद
इंटरनेट बिल भुगतान में समस्याएं थीं. उन्हें दूर कर लिया गया है. अधिकारियों से बात कर योजना लाभ की तिथि बढ़ाने पर विचार किया जायेगा. कोशिश की जायेगी कि जुलाई के पहले सप्ताह तक इस योजना का लाभ बकायेदार ले सकेंगे.
इंद्रप्रताप सिंह उर्फ बबन सिंह, उप मुख्य पार्षद
