14 अभियुक्तों को दो वर्षों की सजा, चार-चार हजार जुर्माना भी

बक्सर, कोर्ट : फास्ट ट्रैक द्वितीय वीरेंद्र सिंह के न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोपित सभी 14 अभियुक्तों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. बताते चलें कि 13 सितंबर, 2008 को सिमरी थाना के गंगौली गांव में […]

बक्सर, कोर्ट : फास्ट ट्रैक द्वितीय वीरेंद्र सिंह के न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोपित सभी 14 अभियुक्तों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. बताते चलें कि 13 सितंबर, 2008 को सिमरी थाना के गंगौली गांव में भूमि विवाद को लेकर कुल 17 व्यक्तिों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी,

जिसमें अक्षय ठाकुर, संजय यादव, भरत यादव, विश्राम यादव, श्रीराम कमकर, सूर्यदेव कमकर, भरत कमकर, श्रीकिशुन गोंड, गोरख गोंड, राधेश्याम, सूखन कमकर, रामाशीष यादव, मोतीलाल कमकर, अवधेश कमकर, अमीरचंद, रघुनाथ यादव, सुखदेव कमकर सूचक मुरली प्रसाद के घर में खिड़की के रास्ते बलपूर्वक घुस गये थे तथा पीड़ित एवं उसके परिवार पर जानलेवा हमला किये थे. हमले में कई लोग घायल हो गये थे. पुलिस को इसकी सूचना न दी जा सके इसलिए अभियुक्तों ने घर के टेलीफोन के तार को भी काट दिया था. साथ ही जम कर लूटपाट भी किया, जिसके बाद घर के सदस्यों को उन्हीं के घर में बंद कर दिया

तथा निर्माणाधीन दीवार को न सिर्फ गिरा दिया, बल्कि उसके छड़ को भी काट ले गये. घटना को लेकर सिमरी थाना में कांड संख्या 97/2008 दर्ज कराया गया. इस बीच तीन अभियुक्त भरत यादव, सुखदेव यादव एवं श्रीकिशुन गोंड की मृत्यु हो गयी. फास्ट ट्रैक द्वितीय के न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाहों की गवाही कलमदर्ज करायी गयी. न्यायालय ने सभी सबूतों एवं बयानातों के आधार पर मामले में आरोपित सभी 14 अभियुक्तों को दोषी पाकर भादवि की धारा 452 के तहत दो वर्ष का कारावास, 427 के तहत दो वर्ष का कारावास एवं 323 के तहत एक वर्ष की कारावास की सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक को चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को छह महीने अतिरिक्त जेल में बिताने पड़ेंगे. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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