राजगीर : कटारी नगर परिषद पैक्स चुनाव की प्रक्रिया फिर शुरू, मतदाता सूची विवाद सुलझने के बाद जारी हुआ नया कार्यक्रम

Katari PACS Election 2026 : नालंदा जिले के कटारी नगर परिषद पैक्स चुनाव की प्रक्रिया मतदाता सूची विवाद के निपटारे के बाद फिर से शुरू हो गई है. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने नया संशोधित चुनाव कार्यक्रम जारी किया है. यह नया कार्यक्रम 21 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें मतदाता सूची का प्रकाशन और अभ्यर्थियों का नामांकन शामिल है.

Katari PACS Election 2026 : नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड स्थित कटारी नगर परिषद पैक्स चुनाव की लंबे समय से रुकी निर्वाचन प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो गई है. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने मतदाता सूची के विवाद का पूरी तरह निपटारा होने के बाद अब नया संशोधित चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके बाद अब चुनाव की रुकी हुई प्रक्रिया को नामांकन के स्तर से आगे बढ़ाया जाएगा. इस संबंध में निर्वाचन प्राधिकार के संयुक्त सचिव कयूम अंसारी द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है.

प्राधिकार ने बताया कि कटारी नगर परिषद पैक्स के चुनाव के लिए पूर्व में 10 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था, लेकिन मतदाता सूची पर उपजे गंभीर विवाद के कारण 5 जनवरी 2026 को चुनाव स्थगित कर दिया गया था. अब 2 जुलाई 2026 को मतदाता सूची विवाद का पूर्ण निष्पादन होने के बाद यह संशोधित कार्यक्रम घोषित किया गया है.

21 जुलाई को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन

प्राधिकार द्वारा निर्धारित नए कार्यक्रम के अनुसार, आगामी 21 जुलाई को अद्यतन संशोधित मतदाता सूची का पुनर्प्रकाशन तथा संशोधित चुनाव कार्यक्रम का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद इच्छुक अभ्यर्थियों का नामांकन 28 और 29 जुलाई को सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक लिया जाएगा.

दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) 30 और 31 जुलाई को की जाएगी, जबकि 3 अगस्त को अभ्यर्थिता वापस लेने और चुनाव चिह्न आवंटन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी की जाएगी. उन्होंने बताया है कि यदि आवश्यकता हुई तो आगामी 11 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा.

Nalanda News : मतदान के तुरंत बाद होगी वोटों की गिनती

विशेष बात यह है कि मतदान समाप्त होते ही मतगणना भी उसी दिन तुरंत कराई जाएगी. इस प्रकार पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 13 अगस्त 2026 को आधिकारिक रूप से समाप्त होगी और इसी दिन तक बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी रहेगी.

निर्वाचन प्राधिकार ने यह पूरी तरह स्पष्ट किया है कि पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, उन्हें भी इस संशोधित कार्यक्रम के तहत दोबारा अनिवार्य रूप से नामांकन करना होगा. हालांकि, ऐसे पुराने अभ्यर्थियों को पुनः नामांकन शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा. वहीं, इस बार नए अभ्यर्थियों को भी अपना नामांकन दाखिल करने का सुनहरा अवसर दिया गया है.

सरकारी स्कूल में बनेगा नया मतदान केंद्र

प्राधिकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस बार मतदान केंद्र पैक्स गोदाम कार्यालय के बजाय किसी सुरक्षित सरकारी भवन या स्कूल में स्थापित किया जाएगा. इसके साथ ही निर्वाचन पदाधिकारी को मतदान संपन्न होने के बाद निर्वाचित सदस्यों की आधिकारिक सूची तथा अंतिम मतदाता सूची की स्कैन प्रति प्राधिकार की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी.

साथ ही, निर्वाचन कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार और सभी निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का प्रतिवेदन 23 जुलाई तक उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) सह निर्वाचन पदाधिकारी, राजगीर को दिया गया है. इस अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी.

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