अधिवक्ता के साथ बदसलूकी पर न्यायालय ने लिया संज्ञान

अधिवक्ता को थप्पड़ मारना मिशन थाना पर तैनात तत्कालीन पुलिस पदाधिकारी उमेश प्रसाद सिंह को महंगा पड़ गया.

शेखपुरा. अधिवक्ता को थप्पड़ मारना मिशन थाना पर तैनात तत्कालीन पुलिस पदाधिकारी उमेश प्रसाद सिंह को महंगा पड़ गया. अपर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी रोहित कुमार ने नवादा में कार्यरत अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार शर्मा के परिवाद पर पुलिस पदाधिकारी उमेश प्रसाद सिंह के साथ-साथ बरबीघा के कोईरीबीघा में निजी विद्यालय के मौर्य पब्लिक स्कूल के संचालक रंजीत कुमार सिन्हा और उसके प्रबंधक परविन्दर कुमार सिंहा के खिलाफ संज्ञान लेते हुए न्यायालय में तलब किया है. दायर परिवाद पत्र पर सभी कानूनी कार्रवाई पूरा करते हुए न्यायालय में तीनों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 341, 342, 343, 504, 506 और 120 बी के तहत संज्ञान लेते हुए सभी को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उनके दो भांजा निजी विद्यालय मोर्या में आवासीय नामांकन के तहत पढ़ाई करते हुए 20 मई 2023 को स्कूल में किसी को सूचना दिए बगैर गायब हो गया. वह भाग कर बरबीघा प्रखंड क्षेत्र के सामस बलवापर गांव के बीच ग्रामीणों को आधी रात में मिला. तब ग्रामीणों ने उसे मोबाइल पर सूचित किया और वह सूचना पर दोनों को अपने घर लेने आए. लेकिन, इसी बीच मिशन थाना के पुलिस पदाधिकारी ने आकर उन्हें बच्चों को साथ ले जाने से मना करने के साथ-साथ बदसलुकी से पेश आते हुए गाली गलौज देते हुए मारपीट किया. अधिवक्ता पर शराब पीने का झूठा आरोप लगाते हुए उसकी जांच ब्रेथ एनलाजर मशीन से भी किया. इसके अलावा जब स्कूल संचालकों से बच्चों के बारे में पूछा गया तो आधी रात में संचालकों ने बताया कि बच्चे आराम से विद्यालय में सो रहे हैं. नवादा जिले के वारसलीगंज थाना अंतर्गत बलवापुर गांव के रहने वाले अधिवक्ता अपने दो भांजा का नामांकन बरबीघा स्थित निजी विद्यालय में करवा रखा था. अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें उस आधी रात की घटना उनके मन में अभी भी बैठा हुआ है. पुलिस की बर्बरता किस प्रकार की होती है, वह उन्होंने उनके दिलों दिमाग पर अधिकार जमाए हुए हैं.

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By SANTOSH KUMAR SINGH

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